आलोक कुमार चौधरी
हद से बढ़ने लगे मरीज तो प्रशासन ने बदला कंटेनमेंट जोन का नियम
बस्ती । शहरी क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन अब केवल 100 मीटर के दायरे में बनाया जाएगा। यह जानकारी देते हुए जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने बताया कि मुख्य सचिव के निर्देश पर यह बदलाव किया जा रहा है।
जिलाधिकारी ने बताया कि एक से ज्यादा केस होने पर कंटेनमेंट जोन का दायरा 200 मीटर की परिधि का होगा। उसके बाद स्थानीय स्तर पर परिस्थितियों के अनुसार बफर जोन का निर्धारण किया जाएगा। शहरी क्षेत्र में सिंगल केस पाए जाने पर 100 मीटर की परिधि में अथवा पूरा मोहल्ला जो भी कम होगा, उसे कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा।
नौ नए कंटेनमेंट जोन बने
डीएम आशुतोष निरंजन ने कोरोना मरीजों के पाए जाने पर नौ ओर कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। इसके साथ जिले में कुल 89 कंटेनमेंट जोन हो गए हैं।
नए कंटेनमेंट जोन में हर्रैया का एकडंगी खुर्द, शहर का गड़गोड़िया, सुर्तीहट्टा, हर्रैया का नाल्हीपुर, बहादुपुर का सेखपुरा व पगार तथा हर्रैया का डुहवा मिश्र शामिल है। यहां पर आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति घर-घर की जाएगी।
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